मुंबई ड्रग केस मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। शाहरुख़ खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। आर्यन खान मामले की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान का पक्ष रख रहे हैं।
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आर्यन खान का पक्ष रखते हुए कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘वह 23 साल का है। आर्यन खान ने कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है। उसे स्पेशल गेस्ट के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था।
Aryan Khan की जमानत याचिका हुई खारिज
कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन खान को ‘गलत गिरफ्तार’ किया गया। कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा, – आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी। उन्होंने सेवन भी नहीं किया था। मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी।
#AryanKhan matter taken.
— Live Law (@LiveLawIndia) October 26, 2021
Sr Adv #MukulRohatgi : I beg to appear in the first of these matters.
ASG tenders reply to the bail application.#BombayHighCourt
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आपको बता दें कि आर्यन खान पिछले 23 दिनों से जेल में कैद हैं। NCB ने 3 अक्टूबर को आर्यन खान को ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया था। आर्यन को सेशंस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को जमानत देने से इंकार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में आर्यन समेत 20 आरोपी गिरफ़्तार किए गए हैं।