राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब से बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में गाड़ियों से निकलने वाला धुंआ अहम है और इसी कड़ी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को मानते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 1 जनवरी 2022 से दिल्ली में मौजूद 10 साल से ज्यादा पुरानी सभी डीज़ल गाड़ियों का पंजीकरण रदद् करने का फैसला लिया है।
दिल्ली सरकार ने हालांकि 10 साल से ज्यादा पुरानी डीज़ल और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को राजधानी की सड़कों पर उतारने के लिए उन्हें ई-व्हीकल में तब्दील करने का मौका भी दिया है। जिसको केवल परिवहन विभाग द्वारा संचालित एजेंसी से ही परिवर्तित कराया जा सकता है।
गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा राजधानी में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीज़ल और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण को रदद् करने का आदेश 2014 में दिया गया था।