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पेड न्यूज मामले में MP से BJP मंत्री को चुनाव आयोग ने विधायक पद से अयोग्य घोषित किया।

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चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के मामले में कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व दतिया से बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में ना दर्शाने का आरोप था। काफी वक्त से लंबित इस मामले पर शनिवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। चुनाव आयोग द्वारा पेड न्यूज माले की गई यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।




चुनाव आयोग ने पाया कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को नरोत्तम मिश्रा ने अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने 2009 में इसकी शिकायत की थी।




मिश्रा इससे पहले स्थानीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं मगर वह से भी निराशा हाथ लगी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा अगले तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मिश्रा सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। मिश्रा के पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है।



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