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कानूनन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई, 21 वर्ष हुई तय!

सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की कानूनन शादी करने की उम्र को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब शादी ब्याह के लिए युवकों के समान ही युवतियों की न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इससे पहले 1978 में आखिरी बार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव किया गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसके अनुसार महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 22-23 वर्ष करने की सिफारिश की थी। टास्क फोर्स की अगुवाई कर रहे जया जेटली के अनुसार, उम्र सीमा बढ़ाने के पीछे का कारण जनसंख्या नियंत्रण न होकर महिला सशक्तिकरण है।

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